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समाज कल्याण विभाग के दस्तावेज हाईकोट में तलब

Wed, 08 Mar 2017 01:10 AM IST
ब्यूरो/अमार उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमार उजाला, नैनीताल Updated Wed, 08 Mar 2017 01:10 AM IST
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Social welfare department submitted many document in high court
- फोटो : file photo

हाइकोर्ट ने समाज कल्याण बागेश्वर में गरीब छात्रों को गौरा देवी कन्या धन का लाभ नहीं मिल पाने के मामले में समाज कल्याण विभाग बागेश्वर को मूल दस्तावेजों के साथ कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गरुड़ निवासी कमला आर्या ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसने 2012 में इंटर परीक्षा उत्तीर्ण की लेकिन समाज कल्याण व जिला प्रशासन बागेश्वर की लापरवाही के कारण इंटर उत्तीर्ण करने के बाद मिलने वाली 75 हजार रुपया गौरा देवी कन्या धन योजना से वंचित हो गई है। 
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पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की एकलपीठ ने समाज कल्याण विभाग बागेश्वर को मूल दस्तावेज कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए।

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