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14 साल पहले नमक में किया था 'झोल', दुकानदार को अब मिली सजा

Fri, 14 Jul 2017 08:27 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रुड़की
ब्यूरो/अमर उजाला, रुड़की Updated Fri, 14 Jul 2017 08:27 PM IST
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shopkeeper found guilty in salt sample got six month jail
salt

एक दुकानदार ने करीब 14 साल पहले नमक में ऐसा झोल किया कि सब हैरत में पड़ गए थे। अब जाकर इसे सजा मिली है। जानिए, पूरा मामला...

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जानकारी के मुताबिक, हरिद्वार जनपद के रुड़की स्थित ढंडेरा में एक परचून की दुकान से वर्ष-2003 में तत्कालीन खाद्य निरीक्षक चितरंजन कुमार ने उत्सव नमक का सैंपल लिया था। उसके बाद इसे जांच पड़ताल के लिए रुद्रपुर स्थित लैब भेजा गया था, लेकिन जांच में सैंपल मानकों और दावों के विपरीत पाया गया था।
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इस पर खाद्य निरीक्षक ने दुकानदार अशोक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। लंबी कार्रवाई और सुनवाई के बाद शुक्रवार को मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज द्विवेदी ने फैसला सुनाते हुए दुकानदार को दोषी करार दिया।
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साथ ही उसे छह माह के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 14 साल बाद आए निर्णय पर खाद्य निरीक्षक संतोष कुमार का कहना है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दस पन्ने का निर्णय दिया है। 

सेहत न बिगाड़ दे इन दुकानों के खानपान

shopkeeper found guilty in salt sample got six month jail
shops in roorkee during kanwar yatra

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र सिंह पाल के नेतृत्व में टीम ने शुक्रवार को कांवड़ पटरी पर छापेमारी कर जांच पड़ताल की। साथ ही तीन दुकानों से दूध के सैंपल लिए। 

इनके अलावा एक-दो दुकानों पर पाई गई एक्सपायरी कोल्ड्रिंक नष्ट कराई। खाद्य सुरक्षा निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि कांवड़ पटरी पर छापेमारी जारी रहेगी। 

कांवड़ पटरी पर सजी अस्थायी दुकानों पर न सिर्फ मनमाने रेट वसूले जा रहे हैं, बल्कि खानपान की वस्तुओं का रखरखाव भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। स्थिति यह है कि खुले में पेठा, चाट-पकौड़े सहित अन्य खानपान की चीजें रखी गई हैं। यह चीजें आपके सेहत को खराब कर सकती हैं। यही नहीं अधिकतर दुकानों पर रेट लिस्ट भी चस्पा नहीं की है।

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