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उत्तराखंड: चंपावत में दो नाबालिग किशोरियों से गैंगरेप, वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार
Mon, 11 Mar 2019 08:13 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लोहाघाट (चंपावत)
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लोहाघाट (चंपावत)
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Mon, 11 Mar 2019 08:13 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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लोहाघाट और बाराकोट में दो नाबालिगों से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बाराकोट का मामला डेढ़ माह पुराना है, जबकि लोहाघाट की वारदात दो दिन पूर्व की है। दोनों ही मामलों में पीड़ित पक्ष की ओर से रविवार को लोहाघाट थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
पुलिस ने लोहाघाट में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वहीं, बाराकोट में नाबालिग से दुष्कर्म के चारों आरोपी फरार हैं।
लोहाघाट के एक गांव निवासी ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया कि राजमिस्त्री का काम करने वाले बिहार के चंपारण जिला निवासी शमीम अंसारी और इकबाल हुसैन ने उसकी नाबालिग बहन के साथ 8 मार्च को दुराचार किया।
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पुलिस ने लोहाघाट में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वहीं, बाराकोट में नाबालिग से दुष्कर्म के चारों आरोपी फरार हैं।
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लोहाघाट के एक गांव निवासी ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया कि राजमिस्त्री का काम करने वाले बिहार के चंपारण जिला निवासी शमीम अंसारी और इकबाल हुसैन ने उसकी नाबालिग बहन के साथ 8 मार्च को दुराचार किया।
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थानाध्यक्ष मनीष खत्री ने बताया कि रविवार को आईपीसी की धारा 363, 366ए, 376, 506, 3/4 पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच दरोगा बबीता कर रही हैं।
वहीं, बाराकोट के एक गांव की महिला ने आरोप लगाया कि विकासखंड के ही एक गांव के प्रदीप अधिकारी उर्फ गोल्डी और रवींद्र नाथ ने उसकी 17 वर्षीय बेटी को 24 जनवरी को दुष्कर्म की नीयत से दबोचकर जोर-जबरदस्ती की। इसके बाद आठ मार्च को आरोपियों के रिश्तेदार राकेश अधिकारी और ऋतिक अधिकारी ने उनके साथ गाली-गलौज, मारपीट और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया।
एसओ ने बताया कि रविवार को आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 376, 452, 504, 506, 511, 7/8 पॉक्सो, धारा 10,11, 3 ए, एससी-एसटी एक्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेश चंद कर रहे हैं। सभी आरोपी फरार हैं।
वहीं, बाराकोट के एक गांव की महिला ने आरोप लगाया कि विकासखंड के ही एक गांव के प्रदीप अधिकारी उर्फ गोल्डी और रवींद्र नाथ ने उसकी 17 वर्षीय बेटी को 24 जनवरी को दुष्कर्म की नीयत से दबोचकर जोर-जबरदस्ती की। इसके बाद आठ मार्च को आरोपियों के रिश्तेदार राकेश अधिकारी और ऋतिक अधिकारी ने उनके साथ गाली-गलौज, मारपीट और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया।
एसओ ने बताया कि रविवार को आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 376, 452, 504, 506, 511, 7/8 पॉक्सो, धारा 10,11, 3 ए, एससी-एसटी एक्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेश चंद कर रहे हैं। सभी आरोपी फरार हैं।