फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   sahab singh got relief in building construction.

भवन निर्माण मामले में साहब सिंह सैनी को राहत

Thu, 19 May 2016 10:42 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 19 May 2016 10:42 AM IST
विज्ञापन
sahab singh got relief in building construction.
निर्माण पर महिला ने जताई थी आपत्त‌ि - फोटो : AmarUjala

केहरी गांव में कथित अवैध निर्माण को लेकर विवाद में फंसे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी को अदालत से राहत मिल गई है। सिविल जज सीनियर डिविजन ने निर्माण पर रोक लगाने से संबंधित कैंट बोर्ड के आदेश पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। इस मामले में कैंट बोर्ड को 25 मई को कोर्ट में अपना पक्ष रखना है।

विज्ञापन


गौरतलब है कि 23 अप्रैल को कैंट बोर्ड और एमडीडीए की टीम ने केहरी गांव का संयुक्त सर्वे किया था। अधिकारियों का कहना था कि केहरी गांव का क्षेत्र कैंट बोर्ड के आधीन आता है और यह प्रतिबंधित क्षेत्र भी है। इसके बाद एमडीडीए ने इस मामले को कैंट बोर्ड के क्षेत्राधिकार में बताते हुए कार्रवाई से पल्ला झाड़ लिया था।
विज्ञापन


निर्माण पर लगा थी पाबंदी
हालांकि इससे पहले एमडीडीए ने साहब सिंह सैनी के कामर्शियल निर्माण का चालान काटकर काम बंद करा दिया था। लेकिन, इस मामले में जांच आगे नहीं बढ़ पाई। वहीं कैंट बोर्ड ने नोटिस भेजकर पूरे क्षेत्र में ही निर्माण पर पाबंदी लगा दी थी। सूत्रों का कहना है कि मंत्री के विवादित भवन का निर्माण फिर शुरू हो गया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इनका है कहना
कोर्ट के आदेश की अभी जानकारी नहीं मिली है। स्टे मिला होगा तो कैंट बोर्ड अपना पक्ष रखेगा। अगर बिना स्टे निर्माण कार्य चल रहा है तो सख्ती कार्रवाई की जाएगी।
-सुब्रत पाल, सीईओ, कैंट बोर्ड

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed