रुड़की: हाईवे पर 50 की रफ्तार से तेज नहीं दौड़ेंगे दोपहिया वाहन, रफ्तार बढ़ाने पर होगी कार्रवाई
रुड़की, मंगलौर और झबरेड़ा क्षेत्र में हाईवे पर कई प्वाइंट चिह्नित किए गए हैं। यहां वाहनों की रफ्तार पर यातायात और सीपीयू की पैनी नजर भी रहेगी।
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रुड़की शहर में हाईवे पर दोपहिया वाहन अब 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज नहीं चल पाएंगे। अगर वाहन की रफ्तार अधिक पाई गई तो पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर डीआईजी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने दोपहिया समेत सभी वाहनों के लिए गति सीमा का निर्धारण किया है। इसके लिए रुड़की, मंगलौर और झबरेड़ा क्षेत्र में हाईवे पर कई प्वाइंट चिह्नित किए गए हैं। यहां वाहनों की रफ्तार पर यातायात और सीपीयू की पैनी नजर भी रहेगी।
हरिद्वार जिले में सड़क हादसों के बढ़ते आंकड़ों ने पुलिस अधिकारियों को चिंता बढ़ा दी है। जिले में पिछले पांच महीने के पुलिस आंकड़ों पर गौर करें तो 149 सड़क हादसे हुए हैं। इनमें से 95 लोगों की मौत हो गई जबकि 122 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा जून से अक्तूबर तक 92 सड़क हादसे ओवर स्पीड की वजह से हुए हैं।
इनमें से 62 लोगों की मौत हुई और 72 लोग घायल हुए हैं। हादसों पर अंकुश लगाने और वाहनों की गति सीमा निर्धारित करने के लिए डीआईजी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, पीडब्ल्यूडी और नगर निकायों के अधिकारियों की बैठक ली थी। इसके बाद सभी विभागों के अधिकारियों गति निर्धारित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
नगर निगम रुड़की में गति सीमा निर्धारण
मार्ग बड़े वाहन छोटे वाहन दो पहिया विक्रम
सेना चौराहे से रामपुर चुंगी 30 40 50 20
गोदावरी होटल से शेरपुर तक 30 40 50 25
ढंडेरा से नगला इमरती 30 40 50 25
कांवड़ पटरी प्रतिबंधित 35 40 20
नगरपालिका मंगलौर
मार्ग बड़े वाहन छोटे वाहन दो पहिया विक्रम
एनएच पर नजरपुरा से पीरपुरा 40 60 50 30
टोल प्लाजा से मक्खनपुर 40 60 50 30
खानपुर से इमलीरोड तक 30 40 50 30
नगर पंचायत झबरेड़ा
मार्ग बड़े वाहन छोटे वाहन दो पहिया विक्रम
जल संस्थान से रेलवे पुल 30 35 40 20
जवान चौक से स्वास्थ्य केंद्र तक 30 35 40 20
(नोट : गति किलोमीटर प्रति घंटा में है।)
बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए गति सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। वाहन चालकों को भी यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात और सीपीयू को ओवरस्पीड वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
- डॉ. योगेंद्र सिंह रावत, डीआईजी