फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   pradeep sangwan rape case

प्रदीप सांगवान के खिलाफ जारी होगा वारंट

Fri, 11 Jul 2014 03:53 PM IST
अमर उजाला, देहरादून
अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 11 Jul 2014 03:53 PM IST
विज्ञापन
pradeep sangwan rape case

यौन शोषण मामले में फंसे प्रदीप सांगवान ने गुरुवार को भी न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सिमरनजीत कौर की अदालत में सरेंडर नहीं किया।

विज्ञापन


15 जुलाई तक सरेंडर नहीं किया तो होगी परेशानी
अब यदि उसने 15 जुलाई तक सरेंडर नहीं किया तो अदालत उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस 15 जुलाई तक सांगवान को गिरफ्तार नहीं कर सकती।

ऐसे में सांगवान के पास सरेंडर के लिए अब सिर्फ पांच दिन का समय बचा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिमरनजीत कौर और सेशन जज राम सिंह की अदालत में सांगवान की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है।
विज्ञापन


अब उसके पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

बढ़ेगी सांगवान की मुसीबत
इस मामले में पीड़ित युवती को सांगवान से पैसों के लेनदेन में गिरफ्तार किया गया था। इस लेनदेन में सांगवान का भी हाथ था, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन


कानून के जानकारों की मानें तो पुलिस इस प्रकरण में धारा 120 बी (षडयंत्र) में सांगवान के खिलाफ अलग चार्जशीट दाखिल कर सकती है। वहीं, इस मामले में पुलिस युवती के खिलाफ शीघ्र चार्जशीट दाखिल करने जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed