फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   powers of municipal representatives Reduced

नगर निगम में जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती

Wed, 17 Aug 2016 09:43 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 17 Aug 2016 09:43 AM IST
विज्ञापन
powers of municipal representatives Reduced
हरीश रावत - फोटो : अमरउजाला

उत्तराखंड सरकार ने नगर निगमों में जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती की है।

विज्ञापन


कर निर्धारण की आपत्तियों और संपत्ति विवादों की सुनवाई का अधिकार कार्यकारिणी से छीनकर नगर आयुक्तों को हस्तांतरित कर दिया गया है। निगमों से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने सरकार के इस निर्णय को गलत बताया है। उन्होंने इस संबंध में जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात कही है।

अब तक नगर निगमों में पार्षदों की कार्यकारिणी समिति कर निर्धारण में आने वाली आपत्तियों और संपत्ति विवादों की सुनवाई करती थी। उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) में किए गए संशोधन के अनुसार दोनों मामलों की सुनवाई निगमों के नगर आयुक्त या उनके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी करेगा।
विज्ञापन


नगर निगम में देहरादून की कार्यकारिणी समिति में 12 (पांच पार्षदों में से एक) सदस्य हैं। मेयर इस कार्यकारिणी के अध्यक्ष होते हैं। इस कार्यकारिणी का चुनाव हर साल होता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पार्षदों में गुस्सा, करेंगे मुख्यमंत्री से शिकायत 
जनप्रतिनिधियों से कर निर्धारण और संपत्ति विवाद के मामले की सुनवाई का अधिकार छीने जाने से नगर निगम के पार्षदों में गुस्सा है।

पार्षद सुशील गुप्ता, महिपाल धीमान, कमली भट्ट, बीना उनियाल, सतीश कश्यप, भूपेंद्र कठैत का कहना है कि जनता के  कार्यों को जनप्रतिनिधि आसानी से हल कर देते हैं। जबकि अफसर इतना ध्यान नहीं देते। अफसरों को जनप्रतिनिधियों के अधिकार देना न्यायोचित नहीं है। इस संबंध में वे मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed