फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Petition filed in devasthanam Board case in Nainital High Court, continue hearing today

हाईकोर्ट में चारधाम देवस्थानम बोर्ड के गठन के मामले में हुई सुनवाई, एक जुलाई को होगा सवाल जवाब

Tue, 30 Jun 2020 09:13 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Tue, 30 Jun 2020 09:13 PM IST
विज्ञापन
Petition filed in devasthanam Board case in Nainital High Court, continue hearing today
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI file photo

नैनीताल हाईकोर्ट ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से चारधाम देवस्थानम बोर्ड के गठन के मामले में दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को भी सुनवाई की। सुनवाई बुधवार एक जुलाई को भी जारी रहेगी।

विज्ञापन


बुधवार को महाधिवक्ता याचिकाकर्ता के उस सवाल का जवाब देंगे जिसमें पूछा गया था कि क्या यह एक्ट सांविधानिक है। मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार  सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश सरकार की ओर से चारधाम के मंदिरों के प्रबंधन को लेकर लाया गया देवस्थानम बोर्ड अधिनियम असांविधानिक है।
विज्ञापन


बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा चारधाम व 51 अन्य मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 का उल्लंघन है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रभावित धार्मिक स्थानों व मंदिरों के पुजारियों में भारी रोष है। सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि पूर्व में कुछ राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल व महाराष्ट ने भी इस तरह के निर्णय लिए थे। जिनके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं थीं और उनको जीत मिली थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने याचिका में यह भी अनुरोध किया था कि जब तक इसमें कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आ जाता, सरकार कोई अग्रिम कार्यवाही न करे, लेकिन सरकार ने उनकी याचिका दायर करने के कुछ ही समय बाद सीईओ नियुक्त कर दिया। इससे स्पष्ट है कि सरकार की मंशा अच्छी नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed