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सूचना के लिए टहलाया, भरेंगे 5000 जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
Updated Thu, 23 Oct 2014 10:42 AM IST
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सूचना मांगने वाले को एक साल तक टहलाने के मामले में मुख्य सूचना आयुक्त ने नगर निगम के सूचना अधिकारी पर 5000 रुपये जुर्माना लगाया है। यह रकम अधिकारी के दिसंबर के वेतन से काटी जाएगी। इसके अलावा निगम के पूर्व सूचना अधिकारी पर भी कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
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आरटीआई के तहत मांगी थी जानकारी
सूचना आयोग में नगर निगम से निलंबित किए गए कर्मचारी सोमपाल सिंह की ओर से याचिका दायर की गई थी। बताया गया था कि उन्होंने निगम के सूचना अधिकारी से निलंबन की वजह, नियमावली की जानकारी आरटीआई के तहत मांगी थी, लेकिन अधिकारी एक सालो तक टहलाते रहे।
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इस बीच निगम के सूचना अधिकरी एनके पांडेय पदोन्नत होकर शहरी विकास विभाग में निदेशक हो गए। उनकी जगह आए नए सूचना अधिकारी ने भी सोमपाल को सूचना नहीं दी।
वेतन से कटेगा जुर्माना
बुधवार को सूचना आयुक्त विनोद नौटियाल ने आदेश दिया कि निगम के वर्तमान सूचना अधिकारी पर पांच हजार रुपये जुर्माना किया जाए जो कि दिसंबर के वेतन से काटकर प्रशासन के राजस्व खाते में जमा करा दिया जाए।
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इसके अलावा तत्कालीन सूचना अधिकारी एनके पांडे के खिलाफ धारा 19(8) के तहत सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत स्थानांतरण, पद से अवमुक्त करना आदि कार्रवाई हो सकती है।