कूड़ा उठाने का यूजर चार्ज न देना पड़ेगा भारी, भरना पड़ेगा इतना जुर्माना
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नगर निगम क्षेत्र में शुरू की गई डोर-टू-डोर गारवेज कलेक्शन योजना के तहत यूजर चार्ज न देने पर अब आपको इतना जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही गली-मोहल्लों के बीच खाली प्लाटों पर घरों का कूड़ा-कचरा फेंकने वालों की पहचान कर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
जुर्माना राशि न देने पर वसूली प्रमाण-पत्र जिला कलेक्टर के माध्यम से भेजे जाएंगे। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए प्रशासन ने ये निर्देश दिए हैं। नगर निगम देहरादून के माध्यम से घर-घर से कूड़ा उठाने की योजना चलाने के बाद कई लोग कूड़ा कचरा गाड़ियों में न डाल कर खाली प्लाटों और खुले स्थान पर फेंक देते हैं।
साथ ही कई लोग घर का कूड़ा गाड़ियों में डालने के बाद भी यूजर चार्ज का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। प्लाटों में कूड़ा फेंकने वालों की नगर निगम के सफाई निरीक्षक और सुपरवाइजर अपने क्षेत्रों में पहचान करेंगे। यूजर चार्ज न देने पर दस गुना जुर्माना वसूला जाएगा। अपर आयुक्त गढ़वाल हरक सिंह रावत ने इस बारे में नगर निगम के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
ठोस व तरल कूड़ा अलग-अलग देने पर कम लगेगा यूजर चार्ज
ठोस व तरल कूड़ा अलग-अलग देने पर कम लगेगा यूजर चार्ज
प्रशासन ने नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि डोर-टू-डोर गारवेज कलेक्शन योजना के लिए यूजर चार्ज इस प्रकार प्रस्तावित किया जाए कि जो व्यक्ति ठोस और तरल कूड़े को अलग-अलग कर वाहनों तक पहुंचा रहा है, उस पर कम से कम यूजर चार्ज प्रस्तावित करें।
साथ ही मिश्रित कूड़ा देने वालों पर वर्तमान दर से यूजर चार्ज लिया जाए। जो व्यक्ति घर के अंदर से कूड़ा उठाने की बात कहते हैं और मिश्रित कूड़ा देते हैं, उनसे यूजर चार्ज दोगुना लिया जाए।
कूड़ा उठाने पर प्रतिमाह करीब 50 लाख का खर्चा
नगर निगम क्षेत्र से रोजाना करीब 250 से 300 टन कूड़ा कचरा एकत्रित होता है। घर-घर से कूड़ा उठाने पर प्रतिमाह 48 से 50 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन यूजर चार्ज के रूप में करीब 12 लाख रुपये ही प्राप्त हो रहे हैं। निगम की गाड़ियों में कूड़ा डालने की एवज में प्रति परिवार 50 रुपये यूजर चार्ज लिया जा रहा है।