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Uttarakhand: पंचायत चुनाव अधिसूचना पर आज निर्णय लेगा आयोग, हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद हो सकती है स्थगित

Tue, 24 Jun 2025 06:50 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Tue, 24 Jun 2025 06:50 AM IST
सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सरकार की ओर से 11 जून को जारी आरक्षण आदेश पर रोक लगा दी है। मामले में सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि अब तक के पंचायत चुनावों में पूर्व में लागू हुए आरक्षण को शून्य मानते हुए इस वर्ष से प्रथम आरक्षण लागू माना जायेगा। 

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Panchayat election Uttarakhand Commission will take a decision on the panchayat election notification today
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की दो दिन पूर्व लागू हुई अधिसूचना पर आज मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग निर्णय लेगा। सोमवार को हाईकोर्ट के स्थगन आदेश आने के बाद इसके परिपेक्ष्य में अधिसूचना भी स्थगित हो सकती है। शनिवार को आयोग ने प्रदेश में निर्वाचन की अधिसूचना जारी की थी।

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इसके तहत 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थीं। इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थीं। लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट ने आरक्षण मामले को लेकर अधिसूचना को स्थगित करने का आदेश दिया। सोमवार को देर शाम तक आयोग के अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश के इंतजार में रहे।
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आज मंगलवार को आदेश की कॉपी मिलने के बाद निर्वाचन आयोग भी अपना फैसला लेगा। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयोग अधिसूचना को स्थगित कर देगा, जिससे आगामी आदेश तक आचार संहिता भी स्थगित हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि वे अधिवक्ताओं के संपर्क में हैं अभी हाईकोर्ट के आदेश की प्रति नहीं मिली है। आदेश के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। 

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