{"_id":"2049c5cbbd96347e8d9e4552d0a8bdf4","slug":"no-tax-for-chardham-yatra","type":"story","status":"publish","title_hn":"चारधाम यात्रा के लिए दो साल टैक्स से छूट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चारधाम यात्रा के लिए दो साल टैक्स से छूट
अमर उजाला, देहरादून
Updated Wed, 04 Jun 2014 02:04 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आपदा की मार झेलने वाले वाहन संचालकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। पिछले साल चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन परमिट बनवाने वाले सभी वाहनों को दो साल तक कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा।
विज्ञापन
टैक्स में छूट की अवधि 21 जून 2014 से 21 जून 2016 तक होगी। अनुमान के मुताबिक पूरे राज्य में करीब 20 हजार वाहन संचालकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इनमें दून के 1280 वाहन मालिक शामिल हैं।
विज्ञापन
विभाग का आदेश हुए प्राप्त
मंगलवार को सरकार का यह आदेश संभागीय परिवहन विभाग कार्यालय को प्राप्त हो गया। सरकार के इस फैसले से आपदा में भारी नुकसान झेलने वाले वाहन संचालकों को काफी राहत मिलेगी।
विज्ञापन
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया इन वाहन संचालकों को आरटीओ आकर ग्रीन परमिट दिखाना होगा, जिसके बाद उन्हें कर मुक्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
बहुत होगा फायदा
फायदे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 42 सीटर बस पर दो साल का टैक्स लगभग एक लाख बीस हजार रुपये होता है। जबकि टाटा सूमो या इनोवा पर 30 हजार और टाटा इंडिका पर करीब 16 हजार रुपये होता है।