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अब गृह कर जमा करने में नहीं मिलेगी छूट

Sun, 14 Aug 2016 10:05 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Sun, 14 Aug 2016 10:05 AM IST
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no discount in house tax
हाउस टैक्स - फोटो : DEMO Pics

यदि आपने हाउस टैक्स वक्त पर जमा नहीं किया तो अब आपको निगम की ओर से दी जाने वाली छूट नहीं मिलेगी। नियम से अनजान दर्जनों करदाता रोज निगम पहुंचकर छूट की मांग करते हैं, कई बार अधिकारियों के साथ बहस भी हो जाती है। ऐसे में टैक्स अनुभाग के अफसरों परेशानी होती है।

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बता दें कि नगर निगम क्षेत्र के करीब सवा लाख लोग हाउस टैक्स अदा करते हैं। निगम की ओर से वित्तीय वर्ष में टैक्स जमा करने पर 20 प्रतिशत छूट दी गई थी। लेकिन, बहुत से लोगों ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में टैक्स जमा नहीं किया। अब रोजाना कई लोग टैक्स जमा कराने निगम पहुंच रहे है और वे भी टैक्स में दी जाने वाली 20 प्रतिशत की छूट मांग रहे हैं।
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ऐसे में अधिकारियों को बार-बार लोगों को समझाना पड़ रहा है। कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि सिर्फ वित्तीय वर्ष में टैक्स जमा करने पर बीस प्रतिशत की छूट दी गई है। कई बार छूट की तिथियां बढ़ाई भी जा चुकी हैं, जिन्होंने समय से टैक्स नहीं जमा किया उन्हें अब छूट नहीं मिलेगी। 

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