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एनएच 74 घोटाला: तीन किसानों को न्यायिक हिरासत में भेजा जेल
Fri, 08 Nov 2019 09:08 AM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Fri, 08 Nov 2019 09:08 AM IST
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एनएच 74 भूमि घोटाले में ऊधमसिंह नगर से गिरफ्तार तीनों किसानों को बृहस्पतिवार को विवेचनाधिकारी नेजिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम राजीव कुमार खुल्बे की अदालत में पेश किया। मामले को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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बात दें कि ऊधमसिंह नगर पुलिस ने एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले में बाजपुर के गांव मुंड़िया अनी निवासी सुवेक सिंह पुत्र कश्मीर सिंह, राम दीया चौधरी पुत्र स्व.शौचंद्र और कुलदीप चौधरी पुत्र रामदीया चौधरी को गिरफ्तार कर एसआईटी के सुपुर्द किया था। बृहस्पतिवार को एसआईटी के एडिशनल एसपी और विवेचनाधिकारी स्वतंत्र कुमार ने अपनी टीम के साथ तीनों काश्तकारों को न्यायालय में पेश किया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने मामले में पैरवी करते हुए न्यायालय को बताया कि उक्त तीनों काश्तकारों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर बैक डेट में भूमि का वर्गीकरण बदलकर मुआवजा प्राप्त किया। राम दीया चौधरी ने 25 लाख 85 हजार 900 रुपये, कुलदीप ने 15 लाख रुपये और सुवेक सिंह ने सात लाख रुपये मुआवजा प्राप्त किया था। अभियोजन पक्ष की बात सुनने के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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