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एनएच 74 घोटाला: फरार दो आरोपियों की कुर्की के आदेश, एक कनाडा तो दूसरी अमेरिका में रह रही

Thu, 21 May 2020 07:37 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 21 May 2020 07:37 PM IST
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NH 74 scam: Order of Attachment For two absconding accused , lives in america and Canada
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर

नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम राजीव कुमार खुल्बे ने फरार चल रहे एनएच-74 घोटाले के दो आरोपियों के खिलाफ कुर्की के आदेश पारित किए हैं।

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जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि एनएच-74 घोटाले के विवेचक और एसआईटी के अपर पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम नैनीताल को पत्र  दिया था।
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इसमें उन्होंने बताया था कि ऊधमसिंह नगर जिले के बहुचर्चित एनएच घोटाले में अभियुक्त कुलजीत कौर पत्नी अमृतपाल सिंह निवासी बाजपुर और गगनदीप कौर पुत्री दलविंदर सिंह निवासी ग्राम बघेलेवाला आईटीआई ऊधमसिंह नगर 8/9 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत तमाम धाराओं में वांछित हैं।

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धारा 82 का वारंट जारी हो चुका

इनके खिलाफ 13 मार्च 2020 को धारा 82 का वारंट जारी किया था। इसकी तामील कराई गई, लेकिन अभियुक्तगण उक्त पते पर नहीं मिले। न्यायालय को बताया गया कि दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं। गगनदीप कौर वर्तमान में कनाडा में और कुलजीत कौर अमेरिका में रह रहीं हैं। शर्मा ने बताया कि उक्त भू स्वामियों के अपनी चल-अचल संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने की संभावना है।

मामले में विवेचक ने न्यायालय से कुलजीत कौर और गगनदीप कौर के खिलाफ कुर्की (धारा 83 दंड प्रक्रिया संहिता) का आदेश पारित कराने की मांग की थी। बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम राजीव कुमार खुल्बे ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के आदेश पारित कर दिए हैं।

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