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उत्तराखंड: आईएएस पंकज पांडे की अग्रिम जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब  

Fri, 28 Sep 2018 08:46 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Fri, 28 Sep 2018 08:46 PM IST
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Nainital high court order to government for Ias Pankaj Pandey advance bail petition
uttarakhand high court

हाईकोर्ट में एनएच 74 मुआवजा घोटाला मामले में निलंबित किए गए आईएएस पंकज पांडे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई दस अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने इस बीच सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 

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शुक्रवार को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने ममाले की सुनवाई की। भूमि मुआवजे घोटाले में आईएएस पंकज पांडे को निलंबित किया गया था। उन पर आरोप है कि ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी रहते हुए उनके कार्यकाल में दस्तावेजों में हेराफेरी कर राजमार्ग के लिये अधिग्रहीत भूमि का भू उपयोग बदला गया है।
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करीब 211 करोड़ के इस घोटाले की जांच शासन ने विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपी है। एसआईटी अभी तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी आरोपी जेल में बंद हैं।
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इनमें पांच निलंबित पीसीएस अधिकारी शामिल हैं। इनके अलावा राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व कुछ किसान भी शामिल हैं। एसआईटी ने इस मामले में आईएएस डा. पंकज पांडे व चंद्रेश यादव की भूमिका भी इसमें संदिग्ध मानी है। सरकार ने इन दोनों अधिकारियों को पिछले दिनों निलंबित कर दिया था। एसआईटी इनसे पूछताछ भी कर चुकी है।

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