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हाईकोर्ट: बेवजह निकाय चुनाव न टाले सरकार, 23 अप्रैल तक अंतिम अधिसूचना जारी करने के निर्देश

Wed, 18 Apr 2018 12:14 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Wed, 18 Apr 2018 12:14 AM IST
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Nainital high court order for uttarakhand nikay chunav 2018
nainital high court

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 23 अप्रैल तक निकायों के परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध के आदेश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका पर अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।

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मंगलवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से कहा कि बेवजह चुनाव न टाले जाएं। सरकार परिसीमन, आरक्षण निर्धारण, मतदाता सूची आदि की मौजूदा स्थिति को देखते हुए चुनाव कराए।
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इससे पहले, सरकार ने न्यायालय में जवाब दाखिल कर 12 मई तक सीमा विस्तार, परिसीमन और आरक्षण से संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी कर लेने की बात कही थी। सरकार ने चुनाव के लिए इसके बाद की कोई तारीख तय करने की गुजारिश की थी।
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Nainital high court order for uttarakhand nikay chunav 2018


मंगलवार को न्यायालय की ओर से जारी आदेश से सरकार के इस कार्यक्रम पर ही मुहर लगती दिख रही है। हालांकि, न्यायालय ने अगली सुनवाई 24 अप्रैल को तय कर यह भी जता दिया है कि उसकी इस मामले पर पूरी तरह से निगाह रहेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता संजय अधिवक्ता संजय भट्ट के मुताबिक 24 अप्रैल को होने वाली सुनवाई से यह उम्मीद है कि निकाय चुनाव जल्द से जल्द हो जाएंगे। फिलहाल, न्यायालय के इस अंतरिम आदेश से सरकार कुछ हद तक राहत महसूस कर सकती है। यह बहुत हद तक सरकार की निकाय चुनाव की तैयारी से भी मेल खाता है।

प्रदेश के अपनी तरह के पहले मामले में निकाय चुनाव समय से न होने की शिकायत को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ समय पूर्व उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आयोग का कहना था कि सरकार निकाय चुनाव समय से कराने के लिए तत्पर नहीं है।

तीन मई तक निकायों में बोर्ड गठित हो जाने चाहिए थे। राज्य निर्वाचन आयोग के बार-बार के आग्रह के बाद भी चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा रहा है। 11 अप्रैल के बाद इसमें 16 अप्रैल को सुनवाई हुई। इस दिन न्यायालय ने 18 मई को सुनवाई करना तय किया था, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के आग्रह के बाद सुनवाई 17 अप्रैल को तय कर दी गई थी।
 

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