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Motor Vehicle Act 2019: नशे में दूसरी बार हुआ ई-चालान तो इस कार्रवाई के लिए तैयार रहें

Fri, 20 Sep 2019 12:23 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Fri, 20 Sep 2019 12:23 PM IST
सार

  • 20 दिन में नशे में वाहन चलाने पर 262 चालकों की हुई गिरफ्तारी 
  • एसएसपी ने नशे पर हुई कार्रवाई के बारे में ली जानकारी 

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Motor Vehicle Act 2019 Drunk e-challan action
प्रतीकात्मक

विस्तार

शराब के नशे में दूसरी बार ई-चालान हुआ तो ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। पहली बार में तीन माह डीएल निलंबित होने का प्रावधान है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में यह प्रावधान किया गया है। बृहस्पतिवार को एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने रात में दुर्घटनाएं रोकने को नशे में वाहन चलाने वालों की धरपकड़ को चल रहे अभियान की समीक्षा की। 

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पुलिस एक सितंबर से रात में नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। अब तक ऐसे 262 चालकाें को पकड़ा गया है। चालकों को निजी मुचलकों पर रिहा करने के साथ वाहनाें को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। इन सभी के डीएल कब्जे में लेकर संभागीय परिवहन अधिकारी को तीन माह तक निलंबित करने के लिए भेजे गए हैं।

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ई-चालान मशीन में उनका रिकॉर्ड आ जाएगा

यदि ये वाहन चालक दूसरी बार नशे में वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो ई-चालान मशीन में उनका रिकॉर्ड आ जाएगा। इस स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। ऐसे चालकाें का लाइसेंस नहीं बन पाएगा। 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरुण मोहन जोशी ने अधिकारियोें से नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि देर रात तक सड़कों पर नियमित चेकिंग की जरूरत है। इस कार्रवाई से निसंदेह रात में होने वाले हादसों पर अंकुश लगा है। उन्होंने पुलिसकर्मियों से चालान के दौरान वाहन चालकों से किसी तरह की अभद्रता न करने के निर्देश दिए हैं। 

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