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SC का आदेश, सरकार करेगी MBBS और BDS की सीटें अलॉट
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
Updated Fri, 23 Sep 2016 11:51 PM IST
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Supreme Court
- फोटो : Getty Images
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों पर दूसरे चरण की नीट काउंसिलिंग पर रोक लग गई है।
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इसके चलते शुक्रवार को एचएनबी मेडिकल विवि ने सीटों का आवंटन नहीं किया। मामले को लेकर देर रात तक शासन में चली बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ।
निजी कॉलेजों की काउंसलिंग को किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग को लेकर स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश बनाम जयनारायण चौकसे मामले पर फैसला देते हुए कहा कि निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में राज्य सरकार को ही सेंट्रलाइज काउंसिलिंग से सीटों का आवंटन करना है।
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अगर कहीं निजी कॉलेजों ने अपने स्तर से काउंसलिंग की है तो उसे तत्काल रद्द कर राज्य सरकारों को नए सिरे से काउंसलिंग करनी होगी। इस आदेश के बाद राज्य में दूसरे चरण की नीट काउंसलिंग से सीट अलॉटमेंट अटक गया।
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एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुल सचिव प्रो. विजय जुयाल ने बताया कि मामले में शासन स्तर पर मंथन चल रहा है। फाइल न्याय विभाग को भेजी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि निजी कॉलेजों में एमबीबीएस की काउंसलिंग रद्द हो सकती है। मामले को लेकर अब शनिवार को बैठक बुलाकर फैसला लिया जा सकता है।