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Lockdown in Uttarakhand : लॉकडाउन के दूसरे चरण में चुनिंदा कोर्ट में आज से केवल अतिआवश्यक काम

Wed, 15 Apr 2020 11:07 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Wed, 15 Apr 2020 11:07 AM IST
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Lockdown in Uttarakhand latest News: only important work in selective courts
प्रतीकात्मक तस्वीर

देश में लॉकडाउन के दूसरे चरण के बाद स्थानीय कोर्ट में काम किए जाने आदेशों में भी कुछ बदलाव हुआ है। अब सभी कोर्ट के स्थान पर कुद चुनिंदा कोर्ट में ही अतिआवश्यक काम किए जाएंगे। यह काम यथासंभव वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही किए जाएंगे। ताकि, लॉकडाउन में सामुदायिक दूरी का पालन किया जा सके।

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स्थानीय न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट ने बुधवार को नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत केवल आवश्यक कामों के लिए ही कोर्ट में काम किया जाएगा। इस दौरान कुछ न्यायिक अधिकारी ही मौजूद रहेंगे।
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वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किए जाएंगे सभी काम

सभी काम पहले की तरह वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किए जाएंगे। कौन सी कोर्ट में काम होगा, किसमें नहीं यह निर्धारण जिला जज, प्रमुख जज, फैमिली कोर्ट जज आदि ही काम की प्रकृति के आधार पर तय करेंगे। इस दौरान लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन भी किया जाएगा।

इससे पहले 12 अप्रैल को हाईकोर्ट ने लगभग सभी जरूरी कामों के लिए सभी कोर्ट में वीडियो कांफ्रेसिंग से सुनवाई की बात कही थी। हालांकि, नए आदेशों में भी 12 अप्रैल के नोटिफिकेशन का जिक्र किया गया है। यानी काम वही होंगे, लेकिन कोर्ट जिला जज और प्रमुख जजों के कहने पर ही निर्धारित किए जाएंगे।

आज से केवल अति आवश्यक काम ही कोर्ट में होंगे। जैसे पहले किए जा रहे थे। सभी काम यथासंभव वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही किए जाएंगे। काम की प्रकृति के आधार पर ही सुनवाई की जाएगी। इस दौरान कम संख्या में न्यायिक अधिकारी काम करेंगे, ताकि सामुदायिक दूरी का पालन किया जा सके। - प्रशांत जोशी, जिला जज देहरादून

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