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Uttarakhand: रॉयल आर्म्स गन हाउस का लाइसेंस होगा रद्द, दिल्ली पुलिस के पत्र पर शासन को भेजी सिफारिश
Fri, 09 Sep 2022 03:55 PM IST
रेनू सकलानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Fri, 09 Sep 2022 03:55 PM IST
सार
पुलिस जांच में पता लगा कि कारतूस मैसर्स रॉयल आर्म्स गन हाउस नगर निगम कॉम्प्लेक्स पटेल रोड के अभिलेखों में छेड़छाड़ कर अवैध रूप से बेचे गए हैं। इसमें गन हाउस संचालक परीक्षित नेगी निवासी सी-19ए टर्नर रोड क्लेमेंटटाउन की संलिप्तता थी।
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कारतूस।
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
अवैध कारतूस बेचने और अभिलेखों में छेड़छाड़ करने वाले मैसर्स रॉयल आर्म्स गन हाउस का लाइसेंस रद्द होगा। दिल्ली पुलिस के पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट सोनिका ने शासन को लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश भेजी है। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली की डिप्टी कमिश्नर प्रियंका कश्यप ने देहरादून जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में पत्र भेजा था।
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बताया कि गत छह अगस्त को पूर्वी दिल्ली के थाना पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में कुछ लोगों से बड़ी संख्या में अवैध तरीके से लाए गए कारतूस बरामद हुए। पुलिस जांच में पता लगा कि कारतूस मैसर्स रॉयल आर्म्स गन हाउस नगर निगम कॉम्प्लेक्स पटेल रोड के अभिलेखों में छेड़छाड़ कर अवैध रूप से बेचे गए हैं।
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इसमें गन हाउस संचालक परीक्षित नेगी निवासी सी-19ए टर्नर रोड क्लेमेंटटाउन की संलिप्तता थी। इस पर दिल्ली पुलिस ने परीक्षित नेगी को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में नेगी ने स्वीकार किया कि पूर्व में भी अपनी दुकान के अभिलेखों में छेड़छाड़ कर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त ऐसे गिरोहों को अवैध तरीके से कारतूस बेचे जाते रहे हैं।
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दिल्ली पुलिस ने लिखा कि इसलिए रॉयल गन हाउस या परीक्षित नेगी के नाम पर अन्य किसी भी गन हाउस के व्यावसायिक शस्त्र लाइसेंस को रद्द करना जरूरी हैं। जिला मजिस्ट्रेट सोनिका ने अपर सचिव गृह उत्तराखंड शासन को लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश भेजी है।