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महिला दरोगा के 50 फीसदी पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक

Wed, 22 Jun 2016 09:17 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल Updated Wed, 22 Jun 2016 09:17 PM IST
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lady Inspector 50 percent posts appointment process hold
अदालत का फैसला

विज्ञापन में पदोन्नति का कोटा निर्धारित न होने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने महिला दरोगा भर्ती के 50 फीसदी पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

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अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि शेष पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी। देहरादून में तैनात कांस्टेबल रोशनी भंडारी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि विभाग की ओर से फरवरी (2016) में 108 पदों पर महिला दरोगा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
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नियमानुसार इस भर्ती में 50 फीसदी पद पदोन्नति से भरा जाना चाहिए था, लेकिन विभाग की ओर से पदोन्नति का कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया और सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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याची का आरोप है कि उनके साथ भेदभाव का व्यवहार किया जा रहा है तथा कांस्टेबल से दरोगा बनने के योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने बुधवार को पक्षों की सुनवाई के बाद महिला दरोगा भर्ती के 50 फीसदी पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।

Published By : Nirmala Suyal

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