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शराब बेचने वाली महिलाओं के बारे में यह बात जान जज ने बदल दिया फैसला, सजा में दी रियायत

Thu, 01 Mar 2018 03:05 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 01 Mar 2018 03:05 PM IST
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Judge reduced the women punishment
कोर्ट - फोटो : amar ujala
शराब बेचने वाली महिलाओं के बारे जब जज को यह बात पता चली तो उन्होंने गैंगस्टर एक्ट लगने के बावजूद महिलाओं को सजा में रियायत दे दी। कोर्ट ने पक्ष सुनने के बाद तीनों महिलाओं को गैंगस्टर एक्ट में दोषी माना और सजा सुनाई। आगे पढ़िए कि ऐसा क्या हुआ कि जज ने महिलाओं की सजा को कम कर दिया
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Judge reduced the women punishment
court - फोटो : Demo
कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में बुधवार को तीन महिलाओं को छह-छह माह कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। नई जाटव बस्ती ऋषिकेश निवासी माया पत्नी मुकेश, कृष्णा पत्नी राजे और छोटी पत्नी दीपक को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय देहरादून गुरुबख्श सिंह के कोर्ट में पेश किया गया।

पुलिस की ओर से बताया गया कि मई 2011 को जंगलात बैरियर के पास से 50-50 पव्वा ठेका देशी शराब सहित तीनों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं अन्य गवाहों ने भी आरोपियों के विरुद्ध अन्य मुकदमे पंजीकृत होने की जानकारी दी।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों महिलाओं को गैंगस्टर एक्ट में दोषी माना और सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में महिलाओं को एक-एक माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
 
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नशे को बढ़ावा देने के लिए किया आतंकित

Judge reduced the women punishment
कोर्ट - फोटो : demo
कोतवाली ऋषिकेश के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश शाह ने उपरोक्त प्रकरण में तीनों महिलाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। महिलाओं पर आरोप था कि उन्होंने एक संगठित गिरोह बना रखा है जिसकी लीडर माया है और आर्थिक व भौतिक लाभ पाने के लिए लगातार बड़ी मात्रा में शराब लाकर ऋषिकेश क्षेत्र में ऊंचे दामों पर बेचती हैं।

बच्चों को देख मिली सजा में रियायत
तीनों महिलाओं को दोषी ठहराने के बाद सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने कोर्ट से गुजारिश की कि तीनों के छोटे, किशोर व नवयुवक बच्चे हैं। अगर उनको कारावास हो गई तो बच्चों की देखरेख के लिये कोई नहीं होगा। इस पर जज गुरुबख्श सिंह ने सज़ा पर रियायत बरतते हुए तीनों को सिर्फ 6-6 माह कारावास से ही दंडित किया।
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