शहीद सैनिकों की विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए मिलेगी वित्तीय मदद, ऐसे करना होगा आवेदन
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शहीद सैनिकों की विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए वित्तीय मदद मिलेगी। इसके साथ ही शहीद और दिव्यांग सैनिकों के बच्चों की शादी के लिए भी एक लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
केंद्र सरकार का पुनर्वास एवं कल्याण अनुभाग के तहत भारतीय सेना वेटरनस निदेशालय पूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित करता है। निदेशालय की ओर से शहीद सैनिकों की वीरांगना के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय मदद भी दी जाएगी।
इसके साथ ही शहीद या दिव्यांग सैनिकों के पुत्री या पुत्र की शादी के लिए भी एक लाख की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके लिए इंडियन आर्मी की वेबसाइट से फार्म डाउनलोड कर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक वेटरनस निदेशालय में जमा कराना पड़ेगा।
ऐसे करना होगा आवेदन
आवेदक पत्र को स्टेशन मुख्यालय, आर्मी यूनिट, ओआईसी रिकार्ड, ओसी यूनिट से प्रतिहस्ताक्षरित भी कराना होगा। इसके साथ ही शादी का निमंत्रण पत्र, सेवा पुस्तिका जिसमें बच्चे का नाम व अन्य विवरण हो।
शादी के खर्च का ब्योरा, एक रद्द किया गया चेक व मोबाइल नंबर भारतीय सेना के वेटरनस निदेशालय को जमा कराना होगा। इसके बाद पात्रों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।