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दहेज हत्या में दस साल की सजा

Thu, 26 May 2016 03:48 AM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 26 May 2016 03:48 AM IST
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imprisonment on dowry murder
जेल

पौड़ी में जिला एवं सत्र न्यायालय में जिला जज कंवर सेन की अदालत में चार लोगों को दहेज हत्या में दस साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने 12 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।

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जानकारी के मुताबिक पातीराम ढौढियाल ने अपनी बेटी शोभा की शादी थलीसैण क्षेत्र निवासी अशोक पुत्र विशंभद दत्त से की थी। 13 अप्रैल 2014 को थलीसैंण ब्लॉक क्षेत्र निवासी शोभा (19) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
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युवती के पिता ने ससुराल पक्ष पर बेटी को खाने में जहर देकर मार डालने का आरोप लगाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के शरीर में जहर पाए जाने की पुष्टि हुई थी।
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दोनों पक्षों के बीच चली सुनवाई के बाद जिला जज कंवर सेन ने हत्या का दोषी मानते हुए ससुर विशंभर दत्त, पति अशोक, देवर सुभाष एवं सास को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने साथ ही बारह हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।

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