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कोर्ट ने खारिज की IIT रुड़की से निष्कासित छात्रों की विशेष अपील
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
Updated Wed, 29 Jul 2015 12:28 PM IST
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नैनीताल हाईकोर्ट ने आईआईटी रुड़की से निष्कासित किए छात्रों की स्पेशल अपील को मंगलवार को खारिज कर दिया। तथा आईआईटी रुड़की के आदेश को सही ठहराया है।
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अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद छात्र निराश हो गए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आईआईटी रुड़की से निष्कासित छात्रों के मामले पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रही।
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मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष सोमवार को मामले की सुनवाई हुई थी। आरती त्यागी व अन्य ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।
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15 जून 2015 को आईआईटी रुड़की ने कम अंक लाने पर 72 छात्रों को निष्कासित कर दिया था। इस संबंध में नैनीताल हाईकोर्ट ने आईआईटी रुड़की के फैसले को सही ठहराया था। जिससे निराश छात्रों ने कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर की थी। अब इसके बाद भी छात्रों को निराशा हाथ लगी है।