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ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के दस्तावेज की वैधता खत्म हो गई तो चिंता न करें, मिलेगी 30 जून तक की मोहलत
Sat, 18 Apr 2020 12:12 AM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Sat, 18 Apr 2020 12:12 AM IST
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- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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यदि आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई है और आपने गाड़ियों का टैक्स नहीं जमा कराया है तो इसके लिए वाहन स्वामियों को डरने की जरूरत नहीं है । कारण ये है कि केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की पहल पर अमल करते हुए राज्य सरकार व परिवहन विभाग ने 30 जून तक के लिए मोहलत दे दी है।
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द परिवहन आयुक्त शैलेश बगोली की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जिन वाहन स्वामियों के ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस ,परमिट समेत अन्य संबंधित अभिलेखों की वैधता एक फरवरी से लेकर 30 जून की अवधि में समाप्त हो रही है उन सभी दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक मानी जाएगी।
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कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से तीन मई तक पूरी तरह लॉक डाउन लागू किया गया है। लाकडाउन के फलस्वरूप राज्य में पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों का संचालन लगभग बंद है और केवल अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों का ही संचालन हो रहा है ।
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ऐसे मे लॉकडाउन के लिए वाहनो को अप्रयोग मानते हुए वाहन स्वामियों से लॉक डाउन खुलने के उपरांत ही किसी प्रकार का टैक्स लिया जाएगा। परिवहन आयुक्त की ओर से सभी प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई वाहन स्वामी लाकडाउन अवधि के दौरान टैक्स का भुगतान नहीं कर पाया है तो संबंधित वाहन के विरुद्ध चेकिंग और चालान की कार्रवाई न की जाए।
वाहन स्वामियों को गाड़ी संचालित करने की छूट दी जाए। लॉक डाउन समाप्त होने के साथ ही जैसे कार्यालय सुचारू रूप से संचालित होंगे तो वाहन स्वामियों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के साथ ही तमाम तरह के टैक्स जमा करा दिए जाएं।