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देहरादून: अधिकारियों ने बंद किए मोबाइल फोन तो दर्ज होगा आपदा प्रबंधन आपदा एक्ट के तहत मुकदमा

Sat, 18 Sep 2021 01:03 PM IST
देहरादून ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: देहरादून ब्यूरो Updated Sat, 18 Sep 2021 01:03 PM IST
सार

जिलाधिकारी जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार के अनुसार कोरोना संकट के चलते किसी भी अधिकारी को कभी भी बुलाया जा सकता है। वहीं बारिश के चलते भी तमाम आपदाएं हो रही हैं। ऐसे में कई अधिकारियों के फोन उस समय बंद मिलते हैं।

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If the officers get the phone switched off, a case will be registered
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : psafe

विस्तार

जिला व पुलिस प्रशासन के साथ ही तमाम जिला स्तरीय अधिकारियों के मोबाइल फोन बंद करने पर आपदा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इस बाबत देहरादून जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने सख्त आदेश जारी किए हैं।

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जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिला एवं पुलिस प्रशासन के साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े तमाम विभागों के अधिकारियों के फोन अक्सर बंद मिलते हैं। यह गंभीर बात है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर यदि किसी भी अधिकारी का मोबाइल फोन बंद पाया गया तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आपदा एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

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जिलाधिकारी जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार के अनुसार कोरोना संकट के चलते किसी भी अधिकारी को कभी भी बुलाया जा सकता है। वहीं बारिश के चलते भी तमाम आपदाएं हो रही हैं। ऐसे में कई अधिकारियों के फोन उस समय बंद मिलते हैं। अब यदि किसी भी अधिकारी ने अपना मोबाइल फोन बंद किया तो आपदा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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