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एनएच-74 घोटाले में आरोपी आईएएस पंकज पांडे को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब 14 को होगी सुनवाई

Wed, 31 Oct 2018 08:39 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Wed, 31 Oct 2018 08:39 AM IST
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Ias pankaj pandey advance bail petition hearing on 14 November
court

एनएच 74 भूमि घोटाले में आरोपी बनाए गए आईएएस अधिकारी पंकज पांडे की अग्रिम जमानत अर्जी पर अब 14 नवंबर को सुनवाई होगी। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायधीश व विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम नरेंद्र दत्त की अदालत में आंशिक सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है। 

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आईएएस अधिकारी पंकज पांडे के खिलाफ भूमि मुआवजा आवंटन में आर्बेटेटर रहते काश्तकारों को निर्धारित राशि से अधिक मुवावजा दिलाने का आरोप है। उन्हें इन आरोपों की चार्जशीट पहले ही ही दी जा चुकी है और वह निलंबित चल रहे हैं।
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अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पंकज पांडे ने इस माह के शुरू में उत्तराखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत में पेश करने के लिए कहा था। तब सरकार की ओर से हाईकोर्ट में लिखित स्टेटमेंट दिया गया था कि पुलिस आरोपी पंकज पांडे को निचली अदालत में उनकी जमानत अर्जी की सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं करेगी।

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