पत्नी की गला दबाकर हत्या कर झोलाछाप डॉक्टर फरार
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सिडकुल से सटे हेतमपुर गांव में एक झोलाछाप (बंगाली डॉक्टर) अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर फरार हो गया। पश्चिम बंगाल का रहने वाला आरोपी डाक्टर करीब डेढ़ माह से यहां किराये पर रह रहा था।
मूलरूप से पश्चिम बंगाल के गांव गौरीपुर थाना गोपाल नगर जिला उत्तर 24 परगना का रहने वाला अरविंदु करीब डेढ़ माह पूर्व ही गांव हेतमपुर में आकर किराये पर रहने लगा था। अरविंदु ने एक दुकान किराये पर ली थी। वह दुकान में आगे अपना क्लीनिक चलाता है और पिछले हिस्से में रहता था। चार दिन पूर्व झोलाछाप की पत्नी रामा (25) वर्ष अपने भाई, एक परिचित के साथ हरिद्वार पहुंची थी। बुधवार की देर रात भाई, बहन और आरोपी ने खाना खाया और फिर साला सोजीव अपने कमरे में सोने चला गया।
बृहस्पतिवार की सुबह करीब साढ़े नौ बजे जब साला सोजीव दुकान पर पहुंचा तब शटर बंद देखकर उसका माथा ठनका। फिर उसने अपने जीजा अरविंदु के मोबाइल फोन पर संपर्क साधा, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद उसने शटर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बहन का शव पड़ा था और गले पर निशान थे। भाई के शोर मचाने पर ग्रामीण एकत्र हो गए। सूचना मिलने पर एसओ कमल मोहन भंडारी घटनास्थल पर पहुंचे। प्रथम दृष्टया पाया कि गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई।
नहीं कराया था सत्यापन
माना जा रहा है कि बुधवार देर रात हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी पति की तलाश कर रहे है। उन्होंने बताया कि हत्या करने के कारण का अभी पता नहीं चल सका है। पति की गिरफ्तारी के बाद ही इसकी हकीकत सामने आ सकेगी। आरोपी पूर्व में हिमाचल प्रदेश में काम करता था। साले ने पूछताछ में बताया कि उसकी बहन की शादी नौ वर्ष पूर्व हुई थी और उनका एक पांच साल का बेटा भी है। बेटा अपनी नानी के घर रहता है।
"हरिद्वार ‘पत्नी का घर से मिला शव, झोलाछाप डॉक्टर पति फरार’ वीडियो देखें...
दंपति के बीच नहीं थे मधुर संबंध
हरिद्वार। भाई सोजीव ने पुलिस पूछताछ में कबूला कि उसकी बहन और जीजा के बीच आजकल तनाव चल रहा था। बुधवार को भी तल्खी देखने को मिली थी और गांव से आते वक्त भी बहन पति से नाराज थी। हालांकि वह यह नहीं बता सका कि आखिरी नाराजगी किस बात की थी।
नहीं कराया था सत्यापन
हरिद्वार। पत्नी की हत्या के बाद फरार हुए झोलाछाप डॉक्टर का दुकान मालिक ने सत्यापन भी नहीं कराया हुआ था। सिडकुल पुलिस अब मकान मालिक के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है और उसके तहत जुर्माना वसूला जाएगा।