हाउस टैक्स में छूट का फायदा उठाना है तो जल्दी करें, कहीं छूट न जाए मौका
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अगर आपने अपना हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है तो आज हर हाल में करा दें, क्योंकि एक मार्च से हाउस टैक्स जमा करने पर मिलने वाली 20 प्रतिशत की छूट खत्म हो जाएगी। मेयर ने मंगलवार इस बाबत नगर आयुक्त को निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने बकायेदारों को नोटिस भेजकर जुर्माने के साथ टैक्स वसूलने को भी कहा है।
मेयर विनोद चमोली ने बताया कि नगर निगम ने पहले 31 जनवरी तक हाउस टैक्स जमा कराने पर 20 प्रतिशत की छूट दी थी, लेकिन लोगों की मांग को देखते हुए इसे बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया था, लेकिन अब और छूट नहीं दी जाएगी।
बताया कि इसे लेकर नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे को निर्देश दे दिए गए हैं। वरिष्ठ कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि फरवरी में काफी लोगों ने हाउस टैक्स जमा कराया है।
एक माह में कैसे आएंगे साढ़े सात करोड़
जनवरी तक जहां करीब 10 करोड़ रुपये टैक्स जमा हुआ था, वहीं फरवरी में अब तक कलेक्शन बढ़कर साढ़े 12 करोड़ रुपये हो गया है। बताया कि हाउस टैक्स कलेक्शन को लेकर निगम ने कार्यालय के साथ ही वार्डों में भी कैंप लगाए थे। बताया कि बकायेदारों को जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा।
एक माह में कैसे आएंगे साढ़े सात करोड़
वित्तीय वर्ष 2017-18 में नगर निगम ने 20 करोड़ रुपये हाउस टैक्स वसूलने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन 27 फरवरी तक कलेक्शन की कुल धनराशि करीब साढ़े 12 करोड़ ही पहुंच पाई। ऐसे में अकेले मार्च माह में साढ़े सात करोड़ रुपये का टैक्स हासिल करना निगम के सामने बड़ी चुनौती साबित होगी।