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Honeytrap Case: युवक को बहाने से रुड़की बुलाकर किया अपहरण, छह लाख की मांगी फिरौती, महिला की जमानत याचिका खारिज

संवाद न्यूज एजेंसी, लक्सर (रुड़की)। Published by: रेनू सकलानी Updated Fri, 02 Dec 2022 10:33 AM IST
सार

Honeytrap Case: युवक को हनीट्रैप में फंसाने की आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। युवक को बहाने से रुड़की बुलाकर महिला ने उसका अपहरण किया था। फिर उसके पिता से छह लाख रुपये की फिरौती मांगी।

जेल में महिला (प्रतीकात्मक तस्वीर)
जेल में महिला (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

युवक को हनीट्रैप में फंसाने के बाद अपहरण करके छह लाख की रंगदारी के मामले में जेल गई महिला की एडीजे कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। मई में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, तभी से वह जेल में बंद है। 



लक्सर एडीजे कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भूवेश्वर ठकराल ने बताया कि आरजू उर्फ मुस्कान निवासी बुढ़ाना ने सरफराज निवासी गढ़ी संघीपुर, लक्सर को हनीट्रैप में फंसाया था। इसके बाद 27 मई 2022 को फोन कर सफराज को रुड़की बुलाकर अपहरण कर लिया था। साथ ही सरफराज के पिता से छह लाख की फिरौती मांगी थी। 


शिकायत पर पुलिस ने सरफराज को पानीपत, हरियाणा से बरामद कर लिया था। साथ ही मुस्कान के साथ उस्मान निवासी सहारनपुर और नरेश निवासी मतलौढा, पानीपत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिन बाद पुलिस ने रुखसाना निवासी बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर को भी इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जमानत के लिए किया था एडीजे कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल 

मामले में मुस्कान की ओर से अपने वकील के जरिए जमानत के लिए एडीजे कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि एडीजे कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष को सुनने के बाद महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

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