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Dehradun News: चाय बागान मामले में हाईकोर्ट सख्त, लगाया 20 हजार जुर्माना
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चाय बागान की भूमि की खरीद-फरोख्त मामले में हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से समय पर हलफनामा दाखिल न करने पर नाराजगी जताई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह हलफनामा दाखिल करने में कोताही बरतने वाले अधिकारी से वसूली करने के आदेश दिए हैं।
इस संबंध में दून के एडवोकेट विकेश नेगी ने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि चाय बागान की सीलिंग की जमीन सरकार की है। लेकिन, मिलीभगत से इस भूमि की अवैध खरीद-फरोख्त की जा रही है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघवी और जस्टिस राकेश थपलियाल की बेंच इस याचिका की सुनवाई कर रही है। बेंच ने नाराजगी जाहिर कर कहा, राज्य सरकार को तीन बार इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का अवसर दिया गया।
राज्य सरकार के अतिरिक्त महा अधिवक्ता जेपी जोशी ने बेंच से अपील कर कहा, हलफनामा दाखिल करने के लिए कुछ और समय चाहिए। इस पर बेंच ने राज्य सरकार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में 20 हजार रुपये जमा कराने का आदेश देते हुए कहा, यह राशि काउंटर एफिडेविड में देरी करने वाले अधिकारी से वसूला जाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय दे दिया।
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इस संबंध में दून के एडवोकेट विकेश नेगी ने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि चाय बागान की सीलिंग की जमीन सरकार की है। लेकिन, मिलीभगत से इस भूमि की अवैध खरीद-फरोख्त की जा रही है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघवी और जस्टिस राकेश थपलियाल की बेंच इस याचिका की सुनवाई कर रही है। बेंच ने नाराजगी जाहिर कर कहा, राज्य सरकार को तीन बार इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का अवसर दिया गया।
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राज्य सरकार के अतिरिक्त महा अधिवक्ता जेपी जोशी ने बेंच से अपील कर कहा, हलफनामा दाखिल करने के लिए कुछ और समय चाहिए। इस पर बेंच ने राज्य सरकार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में 20 हजार रुपये जमा कराने का आदेश देते हुए कहा, यह राशि काउंटर एफिडेविड में देरी करने वाले अधिकारी से वसूला जाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय दे दिया।
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