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संवासिनियों की उचित व्यवस्था करें: हाईकोर्ट
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
Updated Thu, 14 Jul 2016 03:20 AM IST
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नारी निकेतन देहरादून
- फोटो : AmarUjala
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नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वीके बिष्ट ने नारी निकेतन के संबंध में शासन को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि नारी निकेतन में क्षमता से अधिक संवासिनियां हैं। इनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही नारी निकेतन और बाल संप्रेक्षण गृह में तैनात 39 पीआरडी जवानों के वेतन के भुगतान के लिए भी कहा गया है।
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हाईकोर्ट के न्यायाधीश वीके बिष्ट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने 4 जुलाई को नारी निकेतन का निरीक्षण किया था, लेकिन दिशा-निर्देश संबंधी पत्र 13 जुलाई को अधिकारियों को मिला। निकेतन के कई जिम्मेदारों को न्यायाधीश के आने की भनक ही नहीं लगी थी।
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पत्र में कहा गया कि नारी निकेतन की स्थिति में तुलनात्मक रूप से सुधार हुआ। नारी निकेतन की क्षमता 75 संवासिनियों की है और यहां 101 संवासिनियां रह रही हैं। निरीक्षण के वक्त नारी निकेतन का पेयजल पाइप टूटा हुआ था। पत्र में इसका भी जिक्र किया गया है। नारी निकेतन प्रबंधन का कहना है कि बजट आने पर पीआरडी जवानों का वेतन भुगतान कर दिया जाएगा।
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