हाईकोर्ट ने फिर पूछा, 'पूर्व सीएम कब खाली करेंगे आवास'
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शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से दो टूक पूछ लिया कि वे सरकारी आवास खाली कब कर रहे हैं। हाईकोर्ट में ही पिछली सुनवाई में पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि वे आवास जल्द ही खाली कर देंगे। हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी।
उत्तराखंड हाईकोर्ट में रूलक (रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर) ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास व अन्य सुविधाएं दी हैं। यह सरकारी धन का दुरुपयोग है। इनसे आवास खाली कराकर पूर्व का किराया भी वसूला जाए।
पिछली सुनवाई में कहा था, आवास खाली कर देंगे
पूर्व में सुनवाई के दौरान कोर्ट को पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, बीसी खंडूड़ी, भगत सिंह कोश्यारी तथा विजय बहुगुणा की ओर से बताया गया कि वे आवास को खाली कर देंगे।
वहीं एनडी तिवारी के संबंध में सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें भी जल्द आवास खाली करना होगा। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट ने सीधे ही पूछ लिया कि पूर्व मुख्यमंत्री बताएं कि कब तक आवास खाली करेंगे। इस मामले पर सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तिथि नियत की।