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Haridwar Panchayat Chunav: हाईकोर्ट ने दिए अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश, 17 को होगी सुनवाई

Wed, 06 Jul 2022 04:03 PM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी,नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी,नैनीताल Published by: रेनू सकलानी Updated Wed, 06 Jul 2022 04:03 PM IST
सार

हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाली रंजन त्यागी ने कहा था कि हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन बताया था, जिसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से  अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने ने के लिए कहा गया। 

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Haridwar Panchayat Chunav: High Court gave instructions to issue notification in first week of August, hearing on 17th
पंचायत चुनाव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट ने हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार को अगस्त के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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हरिद्वार निवासी रंजन त्यागी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी कर देगा। 

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प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कोर्ट को बताया कि सरकार किसी प्रकार का विलंब नहीं कर रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि निकायों व पंचायतों का परिसीमन का काम पूरा कर लिया गया है। आरक्षण का कार्य जारी है। 

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पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने चुनाव आयोग की ओर से दिए गए बयान को दर्ज करते हुए सरकार को अगस्त के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि नियत की है।

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