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दून बार चुनाव में ऐसा होना चाहिए प्रतिनिधि

Tue, 23 Feb 2016 11:23 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 23 Feb 2016 11:23 AM IST
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doon bar association election update.

दून बार एसोसिएशन के चुनाव में विभिन्न पदों के प्रत्याशी जहां मतदाताओं से संपर्क कर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं।

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वहीं मतदाताओं का कहना है कि उनका प्रतिनिधि बार और बैंच के बीच बेहतर संबंध बनाने वाला हो। न्यायिक प्रक्रिया में वादकारियों का हित ही सर्वोच्च है। दून बार एसोसिएशन के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।

24 फरवरी को मतदान होना है। इस बीच मतदाताओं का कहना है कि चैंबर और पार्किंग की समस्या वर्षों पुरानी है। उनका प्रतिनिधि ऐसा हो जो इन समस्याओं को दूर कर सके।
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न्यायिक व्यवस्था सुचारु रूप से चले इसके लिए बार और बैंच के बीच बेहतर संबंध जरूरी हैं। उसे अपना वोट देेंगे जो वकीलों और वादकारियों के हित में काम करे।
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- आरपी पंत, वरिष्ठ अधिवक्ता

कोर्ट परिसर में सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। हमारा प्रतिनिधि ऐसा हो जो परिसर में पार्किंग, चैंबर, सुरक्षा और सफाई की पुख्ता व्यवस्था करा सके।
- सतेंद्र रावत, अधिवक्ता

हमारा प्रतिनिधि ऐसा हो जो वकीलों के हित में काम करे और वर्षों से चली आ रही समस्याओं को दूर करे। मात्र झूठे आश्वासन देने वाला न हो।
- बृजपाल सिंह, अधिवक्ता
 
बाहरी का प्रचार आचार संहिता का उल्लंघन
दून बार एसोसिएशन के चुनाव में कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी प्रत्याशी का प्रचार नहीं कर सकेेगा। इस तरह के प्रचार को प्रतिबंधित किया गया है। जिसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

चुनाव आचार संहिता कमेटी के अध्यक्ष मदनमोहन भट्ट ने कहा कि मतदान के दिन परिसर में बैरीकेडिंग लगाकर प्रत्याशियों को वरिष्ठ पद के अनुसार स्थान आवंटित किए जाएंगे।


किसी अन्य व्यक्ति का उस स्थान में प्रवेश वर्जित होगा। कोर्ट परिसर में अधिवक्ता किरण पाल चौधरी के चैंबर से आगे बैरीकेडिंग लगेगी। जिसके दायीं ओर महिला अधिवक्ताओं के प्रचार और बायीं ओर पुरुष अधिवक्ताओं के प्रचार के लिए स्थान सुरक्षित होगा। प्रत्याशी अपने प्रचारकों के प्रति जवाबदेह होंगे।

आचार संहिता का उल्लंघन
- मतदान के लिए खड़े मतदाताओं का रास्ता रोकना।
- विजिटिंग कार्ड की माला बनाकर या कार्ड चस्पा कर प्रचार करना।
- मतदाताओं को शोर कर प्रभावित करना।
- नशीले पदार्थों का सेवन कर मतदान करना।
- मतदान स्थल पर प्रत्याशी या समर्थक का हथियार लेकर आना।
- बाहरी व्यक्तियों द्वारा चुनाव प्रचार करना।

चुनाव को लेकर सोमवार को आचार संहिता कमेटी और प्रत्याशियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में समिति ने प्रत्याशियों को व्यवस्था की जानकारी दी।
- मदनमोहन भट्ट, अध्यक्ष चुनाव आचार संहित कमेटी

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