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आपदा में घर गंवाने वालों को जमीन खरीद पर छूट
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
Updated Sun, 06 Dec 2015 02:15 PM IST
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जून, 2013 की आपदा में अपना घर गंवाने वाले प्रभावित अब प्रदेश में कहीं भी जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री में छूट पा सकेंगे।
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शासन स्तर पर इसके लिए स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति बन गई है। सचिव वित्त अमित नेगी का कहना है कि जल्द ही यह स्पष्टीकरण जारी कर दिया जाएगा। खास बात यह भी है कि शासन तय सीमा में रियायत देने के लिए भी तैयार है।
आपदा के बाद प्रभावित लोगों को घर बनाने के लिए सरकार ने जमीन खरीद कर घर बनाने का विकल्प भी दिया था। इसके तहत जमीन खरीदने वाले प्रभावितों को रजिस्ट्री में छूट देने का भरोसा भी दिलाया गया था। यह छूट एक साल के लिए थी और माना जा रहा था कि आपदा प्रभावित पांच जिलों में ही सुरक्षित स्थान पर जमीन खरीदने पर यह छूट मिलेगी।
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इसी संशय के चलते देहरादून और अन्य मैदानी जिलों में जमीन खरीदने वाले मायूस थे। शासन के मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या करीब ढाई हजार है जो आवास की सुविधा चाहते हैं। सरकार ने इनको विश्व बैंक की सहायता से घर उपलब्ध कराने की योजना भी शुरू की थी।
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परेशानी यह हुई कि यह मान लिया गया कि छूट सिर्फ आपदा प्रभावित जिलों में ही जमीन खरीदने पर मिलेगी। अब शासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में कहीं भी जमीन खरीदने पर यह छूट मिलेगी। सचिव वित्त अमित नेगी के मुताबिक समय सीमा भी बढ़ाकर उसे 2014-15 के लिए भी लागू किया जा रहा है। इससे करीब 250 लोगों को सीधा फायदा होने की उम्मीद है।