{"_id":"5a460f334f1c1b4e718bbd5d","slug":"dentist-carelessness-case","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दर्द कर रहा था दायां दांत, डॉक्टर ने निकाल दिया बायां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दर्द कर रहा था दायां दांत, डॉक्टर ने निकाल दिया बायां
ब्यूरो / अमर उजाला, रुद्रपुर
Updated Fri, 29 Dec 2017 03:18 PM IST
विज्ञापन
dentist carelessness
- फोटो : google
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मरीज का गलत दांत उखाड़ने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने डॉक्टर पर 40 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। गलती करने वाले डॉक्टर को एक माह के भीतर मरीज को जुर्माने की राशि का भुगतान करना होगा।
विज्ञापन
रुद्रपुर के पूर्व डीडीओ आरसी तिवारी ने अपनी पुत्री गुंजन के दांत में तकलीफ होने पर शहर के दंत चिकित्सक डॉ. चेतन चंद्रा से परामर्श लिया। डॉक्टर ने तिवारी को गुंजन का दांत निकलवाने की सलाह दी।
विज्ञापन
तिवारी के अनुसार डॉक्टर चंद्रा ने गुंजन के दाएं दांत को उखाड़ दिया जबकि दिक्क्त बाएं में थी। बाद में तिवारी ने शहर के ही एक दूसरे दंत चिकित्सक से गुंजन का उपचार कराया।
विज्ञापन
डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप
40 हजार रुपये अर्थदंड
- फोटो : self
इसके साथ ही तिवारी ने मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम रुद्रपुर में भी की।
मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने डॉ. चेतन चंद्रा को इलाज में लापरवाही बरतने का दोषी मानते हुए 40 हजार रुपये अर्थदंड पीड़ित को देने का फैसला सुनाया है। फोरम के आदेशानुसार डॉक्टर को एक माह के भीतर पीड़ित को जुर्माने का भुगतान करना होगा।
फोरम के अध्यक्ष रामदत्त पालीवाल, सदस्य सबाहत हुसैन खान और नरेश कुमारी छाबड़ा की बैंच ने यह फैसला सुनाया।
मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने डॉ. चेतन चंद्रा को इलाज में लापरवाही बरतने का दोषी मानते हुए 40 हजार रुपये अर्थदंड पीड़ित को देने का फैसला सुनाया है। फोरम के आदेशानुसार डॉक्टर को एक माह के भीतर पीड़ित को जुर्माने का भुगतान करना होगा।
फोरम के अध्यक्ष रामदत्त पालीवाल, सदस्य सबाहत हुसैन खान और नरेश कुमारी छाबड़ा की बैंच ने यह फैसला सुनाया।