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गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ,ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण और टैक्स जमा कराने को 30 जून तक की मोहलत
Wed, 01 Apr 2020 12:28 AM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Wed, 01 Apr 2020 12:28 AM IST
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अगर आपने एक माह पूर्व नई गाड़ी ली है और कोरोना वायरस के चलते गाड़ी का पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं या फिर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि बीत चुकी है और उसका नवीनीकरण कराना है या फिर गाड़ियों का टैक्स जमा कराना है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
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क्योंकि कोरोना वायरस के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इसके लिए आपको 30 दिन तक की मोहलत दे दी है ।इस संबंध में सभी आरटीओ को आदेश जारी कर दिए गए हैं आरटीओ देहरादून डीसी पठाई ने बताया कि जिन वाहन स्वामियों ने ने गाड़ियां खरीदी है और वे लाक डाउन के चलते गाड़ियों का पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं या जिनकी गाड़ियों का टैक्स एक माह पूर्व जमा कराना था और वह किसी कारण बस टैक्स नहीं जमा करा पाए ।
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ऐसे वाहन स्वामी जिनके ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि बीत चुकी है और वे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे हैं तो वैसे ही लोगों को 30 जून तक छूट है। 30 जून तक ना तो उनके गाड़ियों के कागजात चेक किए जाएंगे और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस की चेकिंग की जाएगी। लेकिन यदि लाकडाउन समाप्त होता है तो वाहन स्वामियों को गाड़ियों का पंजीकरण कराने के साथ ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा।
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लेकिन कोरोना वायरस के चलते लाकडाउन लंबा खींचता है तो इसके लिए वाहन स्वामियों को डरने की जरूरत नहीं है ।लाकडाउन समाप्त होने के साथ ही ना सिर्फ उनकी गाड़ियों का पंजीकरण किया जाएगा वरन ड्राइविंग लाइसेंस का भी नवीनीकरण किया जाएगा। बेशक लाइसेंस दो माह पूर्व एक्सपायर हो चुका हो। लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा सके या टैक्स जमा कराया जा सके इसके लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जाएगा।