{"_id":"6532a1623bf8dfe310009973","slug":"dehradun-registry-fraud-court-rejects-appeal-of-devraj-for-grant-bail-to-go-italy-for-his-daughter-wedding-2023-10-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Dehradun Registry Fraud: आरोपी देवराज ने बेटी की शादी में इटली जाने के लिए मांगी जमानत, कोर्ट ने की खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Dehradun Registry Fraud: आरोपी देवराज ने बेटी की शादी में इटली जाने के लिए मांगी जमानत, कोर्ट ने की खारिज
Fri, 20 Oct 2023 09:21 PM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Fri, 20 Oct 2023 09:21 PM IST
सार
पूछताछ में पता चला कि इस जमीन के कागजात बनाने में देहरादून के अधिवक्ता देवराज तिवारी ने मदद की थी। पुलिस ने पिछले दिनों तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के आरोपी देवराज तिवारी की ओर से बेटी की शादी के लिए इटली जाने को मांगी गई शार्ट टर्म जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। देवराज की बेटी की एक नवंबर को इटली में शादी है।
विज्ञापन
पिछले दिनों पुलिस ने रक्षा मंत्रालय की 55 बीघा भूमि के फर्जी दस्तावेज बनाने के मामला उजागर किया था। इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में पता चला कि इस जमीन के कागजात बनाने में देहरादून के अधिवक्ता देवराज तिवारी ने मदद की थी। पुलिस ने पिछले दिनों तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है।
विज्ञापन
Dehradun Registry Fraud: बेहिसाब दौलत कमाने में केपी ने खोद डाली अपनी ही कब्र, मौत के साथ दफन हो गए कई राज
विज्ञापन
तिवारी के अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने शुक्रवार को जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट में दाखिल की। उन्होंने कोर्ट को बताया, देवराज की बेटी की एक नवंबर को इटली में शादी है। इसके लिए उन्होंने 30 अक्तूबर को जाने और दो नवंबर को वापस आने के टिकट बुक कराए हैं। इसके साथ ही शादी के कुछ अगले प्रोग्राम मसूरी में होने हैं।
इन सब कार्यक्रमों के लिए देवराज को 29 अक्तूबर से 18 नवंबर तक की शॉर्ट टर्म जमानत की जरूरत है। अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सतेंद्र कुमार अनटिल बनाम सीबीआई के केस की नजीर भी पेश की। इसके अनुसार, न्यायिक अभिरक्षा में बंद आरोपी को नियमित जमानत मंजूर होने तक अंतरिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन सीजेएम लक्ष्मण सिंह की कोर्ट ने खारिज कर दिया।