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देहरादूनः पैसेफिक मॉल को हाईकोर्ट से भी झटका, सिविल कोर्ट में सुनवाई 14 को 

Wed, 08 Jan 2020 01:07 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Wed, 08 Jan 2020 01:07 PM IST
सार

  • मॉल प्रबंधन को व्यावसायिक भवन टैक्स में गड़बड़ी करने पर नगर निगम में जमा करने हैं जुर्माने के 4.89 करोड़ रुपये  
  • हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, अब स्थानीय अदालत में सुनवाई होगी एक सप्ताह बाद 

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Dehradun: Pacific Mall tax case in nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट

विस्तार

टैक्स में गड़बड़ी करने पर लगे जुर्माने से बचने के लिए इधर उधर दौड़ रहे पैसेफिक मॉल प्रबंधन को अब हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

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इस मामले में मंगलवार को स्थानीय अदालत में भी सुनवाई थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश को देखने के बाद ही अब स्थानीय अदालत ने 14 जनवरी को सुनवाई की तिथि नियत की है। अब हाईकोर्ट के रुख से भी साफ हो गया कि पैसेफिक मॉल प्रबंधन को जुर्माने के 4.89 करोड़ रुपये जमा ही करने होंगे। 
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गौरतलब है कि निगम की ओर से शहर में आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों से सेल्फ  असेसमेंट प्रणाली के तहत भवन कर वसूला जाता है। असेसमेंट में हेराफेरी पकड़े जाने पर पिछले माह नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 50 बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की तो भारी अनियमितताएं मिलीं।
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अनियमितता के आरोपी 15 प्रतिष्ठानों को निगम की ओर से चार गुना जुर्माने संग धनराशि जमा करने के नोटिस भेजे गए थे। पैसेफिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को 4,89,92031 रुपये जुर्माने का नोटिस भेजा गया था। 

इस मामले में पैसेफिक मॉल प्रबंधन ने पिछले दिनों सिविल कोर्ट में अपील की थी। सिविल कोर्ट ने उसे छह जनवरी तक पैसे जमा करने का आदेश दिया और सात जनवरी सुनवाई को नियत की। सिविल कोर्ट से राहत ने मिलने पर इस बीच प्रबंधन मामले को लेकर हाईकोर्ट चला गया।


नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि मंगलवार को पैसेफिक प्रबंधन की अपील हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है। इधर, स्थानीय कोर्ट ने कहा है कि जब तक हाईकोर्ट का आदेश न्यायालय में नहीं पहुंच जाता तब तक सुनवाई नहीं होगी। अब सुनवाई के लिए 14 जनवरी की तिथि नियत की गई है। 

पैसेफिक प्रबंधन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। स्थानीय कोर्ट में सुनवाई 14 जनवरी को होनी है। प्रबंधन को नगर निगम का यह पैसा देना ही होगा।
- विनय शंकर पांडेय, नगर आयुक्त 

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