फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Raping a minor, the court Sentenced to seven years.

चाकू की नोक पर नाबालिग से दुराचार, 7 साल की हुई सजा

Wed, 02 Mar 2016 09:52 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला,देहरादून Updated Wed, 02 Mar 2016 09:52 PM IST
विज्ञापन
Raping a minor, the court Sentenced to seven years.

चाकू की नोक पर नाबालिग के साथ दुराचार के मामले में अदालत ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। साथ हीं पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। देहरादून में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुराचार के दोषी को एडीजे प्रथम की अदालत सजा यह सुनाई।

विज्ञापन


जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इसी मामले के सह आरोपी को अदालत ने दोषमुक्त पाते हुए बरी कर दिया।

12 जुलाई 2011 को कैंट कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि दो दिन पहले उसकी नाबालिग बेटी घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई।
विज्ञापन


पुलिस ने लड़की को सहारनपुर के एक घर से बरामद कर सचिन और अर्जुन सैनी को गिरफ्तार किया। छानबीन में पता चला कि सचिन नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर दून से सहारनपुर ले गया और और वहां उसके साथ दुराचार किया, जबकि उसके दोस्त अर्जुन ने अपनी बहन के घर पर लड़की को ठहराने में मदद की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत में सचिन ने कहा कि लड़की ने खुद को बालिग बताया था और अपनी सहमति से उसके साथ आई। वहीं, लड़की ने अदालत को बताया कि अभियुक्त सचिन ने चाकू की नोक पर उसके साथ दुराचार किया है।


अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी सचिन को दोषी पाते हुए सात साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed