फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   manager sent to jail in fraud

घोटालेबाज मैनेजर को सात साल की जेल

Wed, 05 Feb 2014 06:54 PM IST
अमर उजाला, रुद्रप्रयाग
अमर उजाला, रुद्रप्रयाग Updated Wed, 05 Feb 2014 06:54 PM IST
विज्ञापन
manager sent to jail in fraud

फर्जी दस्तावेज बनाकर गबन करने वाले एसबीआई लदोली के पूर्व शाखा प्रबंधक को सात साल के सश्रम कारावास की सजा हो गई है।

विज्ञापन


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिरुद्ध भट्ट की अदालत ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

2010 मे दर्ज हुआ था मामला
तीन मार्च 2010 को एसबीआई लदोली के तत्कालीन शाखा प्रबंधक जगपाल सिंह ने कोतवाली में पूर्व शाखा प्रबंधक नवीन प्रकाश निवासी साकेतपुरी (राजेंद्रनगर) पटना बिहार (हाल निवास 9 एचएनबी कालोनी, अजबपुर खुर्द, थाना- नेहरू कालोनी देहरादून) के खिलाफ 23 लाख 30 हजार रुपये गबन का मुकदमा पंजीकृत कराया था।

इस मामले की बैंक की ओर से कराई गई जांच में अभियुक्त द्वारा गबन करने की पुष्टि हुई थी।

खोले थे फर्जी ऋण खाते
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बैंक के जांच अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि अभियुक्त ने बैंक में अपने और अन्य लोगों के नाम से झूठे ऋण खाते खोले। अभियुक्त ने बैंक खातों में हेराफेरी की।
विज्ञापन


उसने स्थानांतरित हो चुके कर्मचारी सहित अन्य खातेधारकों के नाम से ऋण खाते खोले। ऋण लेने पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगाया गया।

कोर्ट ने पाया दोषी
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि अभियुक्त ने 24 जून 2008 से नौ अक्तूबर 2009 तक शाखा प्रबंधक पद पर रहते हुए बैंक को तीन लाख 86 हजार148 रुपये ब्याज का नुकसान पहुंचाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त नवीन को बैंक के धन के गबन का दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त को सात साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed