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गैर इरादतन हत्यारोपी को पांच साल की कारावास

Thu, 19 Dec 2013 09:15 PM IST
अमर उजाला, कोटद्वार
अमर उजाला, कोटद्वार Updated Thu, 19 Dec 2013 09:15 PM IST
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडे की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी नेपाली नागरिक को दोष सिद्ध होने पर पांच साल के कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मारपीट के मामले में उसे अलग से एक साल की सजा सुनाई गई है।

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दो माह का अतिरिक्त कारावास

अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।24 जून, 2013 को रमेश बहादुर ने स्थानीय थाने में एक तहरीर दी। जिसमें उसके साथी कपूर बहादुर और कोमल बहादुर के बीच किसी बात को लेकर मारपीट और झगड़ा होने की बात कही गई है। बताया गया कि मस्जिद वाली गली में नेपालियों का एक डेरा है, जहां कपूर बहादुर खाना बनाता है।
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दाल से भरा कनस्तर फेंका

कपूर बहादुर ने कोमल के सिर पर दाल से भरा कनस्तर फेंक दिया। जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गया। उसकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। पुलिस ने मामले की छानबीन की और कपूर बहादुर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नसीम अहमद बेग ने बताया कि न्यायालय ने वादी और अन्य गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है।

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