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बीबी की इच्छा पूरी न करने पर पति को हुई जेल, जानिए पूरा मामला...
ब्यूरो/ अमर उजाला, पुरोला (उत्तरकाशी)
Updated Fri, 18 Aug 2017 06:35 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Amar Ujala
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अपनी पहली पत्नी को भरण पोषण की रकम न देने के मामले में मुन्सिफ कोर्ट ने आरोपी पति को जेल भेज दिया है। मामला करीब साल भर पुराना है। आरोपी ने दूसरा विवाह कर लिया था जिसके बाद पहली पत्नी ने भरण पोषण के लिए अदालत में गुहार लगाई थी।
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मोरी थानाध्यक्ष दीप कुमार ने बताया कि दोणी गांव निवासी विनोद पुत्र राजमोहन ने दूसरा विवाह कर लिया था। जिस पर पहली पत्नी ने अदालत में पति से भरण पोषण दिलवाने के लिए गुहार लगाई थी। लेकिन करीब साल भर से आरोपी पति ने भरण पोषण की रकम जमा नहीं की।
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भरण पोषण की रकम अदा न करनें पर न्यायालय नें 20 मई को आरोपी के खिलाफ गैर जमानती व वसूली का वारंट जारी किया था। इस पर मोरी थानाध्यक्ष दीप कुमार ने आरोपी को गिरफ्तार कर आज मुन्सिफ न्यायालय में पेश किया। जहां मुन्सिफ मजिस्ट्रेट राजेश कुमार व्यास नें आरोपी पति को एक माह के लिये जेल भेज दिया।
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वहीं अधिवक्ता अरविन्द भण्डारी नें बताया कि आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 125(3) व फौजदारी की वाद संख्या 15/17 के तहत मामला दर्ज किया गया था।