{"_id":"64039c9255401a179a0cfb44","slug":"corporation-owes-97-crores-departments-dehradun-news-c-5-drn1005-94975-2023-03-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Dehradun: 47 सरकारी व निजी विभागों ने नहीं भरा 97 करोड़ का हाउस टैक्स, नगर निगम ने भेजा नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Dehradun: 47 सरकारी व निजी विभागों ने नहीं भरा 97 करोड़ का हाउस टैक्स, नगर निगम ने भेजा नोटिस
Sun, 05 Mar 2023 05:44 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
Published by: देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 05 Mar 2023 05:44 PM IST
सार
नगर निगम ने इन सभी को नोटिस भेजकर 31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा करने को कहा है।
विज्ञापन
हाउस टैक्स
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
पुलिस, अस्पताल, नाबार्ड सहित विभिन्न 47 सरकारी व निजी विभागों पर हाउस टैक्स के रूप में नगर निगम का लगभग 97 करोड़ रुपये बकाया है। नगर निगम ने इन सभी को नोटिस भेजकर 31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा करने को कहा है। इन सरकारी संस्थानों में पांच केंद्र सरकार के कार्यालय हैं। जिन पर लाखों रुपये का बकाया है।
विज्ञापन
वहीं, राज्य सरकार के जिला उपभोक्ता फोरम, डीएसओ, रेरा, आवास विकास परिषद, जीएमटी, महिला आईटीआई, आयुक्त दिव्यांग जन कार्यालय, विकास भवन, वन संरक्षक कार्यालय आदि 34 विभागों और केंद्र सरकार के जीपीओ, सर्वे ऑफ इंडिया, प्रवर अधीक्षक डाकघर, मुख्य आयकर आयुक्त पर भी निगम का लाखों का बकाया है। इन्हें भी निगम की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
विज्ञापन
सरकारी विभाग जिन पर ज्यादा बकाया
पुलिस विभाग- एक करोड़, 59 लाख, 97 हजार 505
नाबार्ड- एक करोड़, 30 लाख, 78 हजार, 866
सर्जन सिविल अस्पताल- एक करोड़, 10 लाख 885
दून मेडिकल कॉलेज- 95 लाख, 29 हजार 751
एसडीआरएफ- 82 लाख, 45 हजार, 852
एसएसपी कार्यालय- 39 लाख, 46 हजार, 094
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड- 31 लाख, 26 हजार, 095
एसएम प्रोफेशनल सर्विसेज- 25 लाख, 38 हजार, 858
यूको बैंक- 25 लाख, 20 हजार, 280
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ- 24 लाख 15 हजार 248
बकायेदारों की सूची तैयार कर उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्हें 31 मार्च तक बकाया जमा करने के लिए कहा गया है। बकाया जमा न करने वालों की आरसी काटी जाएगी।
विज्ञापन
धर्मेश पैन्यूली, कर अधीक्षक