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Corona In Uttarakhand: नई एसओपी जारी, बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था खत्म

Fri, 29 Jan 2021 08:18 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Fri, 29 Jan 2021 08:18 PM IST
सार

  • सरकार ने जारी की कोविड की नई एसओपी, एक फरवरी से होगी लागू

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Coronavirus in uttarakhand latest news today: Government Released New SOP For Other State Tourist
पर्यटक - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार

उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों व अन्य लोगों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने की व्यवस्था समाप्त कर दी है। वहीं, कंटेनमेंट जोन से बाहर सब कुछ अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों, बाजार, भीड़भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक परिवहन में मास्क पहनने, शारीरिक दूरी और सैनिटाइज के नियमों का पालन न करने पर सख्ती बरती जाएगी।

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शुक्रवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड की नई एसओपी जारी कर दी है। जो एक फरवरी से लागू होगी। सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन की ओर से एसओपी जारी की गई है। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी के दिशा-निर्देशों को अपनाया है।
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यह भी पढ़ें: Corona In Uttarakhand: संक्रमण कम होने से पूरा उत्तराखंड हुआ ‘अनलॉक’, अब एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं
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एसओपी में सरकार ने कंटेनमेंट जोन से बाहर लगे प्रतिबंधों में छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मंनोरजन से जुड़े आयोजनों में लोगों की मौजूदगी तय करने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है।

वहीं, स्वीमिंग पुल के लिए खेल मंत्रालय, सिनेमाघरों में 50 फीसदी से ज्यादा सीटों के इस्तेमाल के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय और प्रदर्शनी के लिए वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी की जाने वाली एसओपी के आधार पर प्रदेश में छूट दी जाएगी। वहीं, कोरोना संक्रमण की निगरानी के लिए आरोग्य सेतु एप की व्यवस्था में कोई छूट नहीं दी है। यह व्यवस्था पूर्व की भांति रहेगी।

कुंभ के लिए अलग से जारी होगी एसओपी

कुंभ मेले में कोविड के लिए सरकार की ओर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर अलग से एसओपी जारी की जाएगी। इसमें कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण कराने की अनिवार्यता हो सकती है।

मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर सख्ती
सार्वजनिक और कार्य क्षेत्र में मास्क पहनने की अनिवार्यता का सख्ती से पालन किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। बाजार, भीड़भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक परिवहन में संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए मास्क, सोशल डिस्टेसिंग और सैनिटाइजेशन का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

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