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उत्तराखंड : निजी प्रयोगशालाओं में आरटीपीसीआर जांच महंगी, शासन ने दरों में किया संशोधन

Sat, 08 May 2021 09:33 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Sat, 08 May 2021 09:33 PM IST
सार

शासन ने निजी प्रयोगशालाओं की जांच की दरें दोबारा से निर्धारित की हैं। 

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coronavirus in uttarakhand latest news : in private lab rtpcr test cost increased
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

विस्तार

निजी प्रयोगशालाओं में या घर पर कोरोना संक्रमण की आरटीपीसीआर जांच कराना महंगा हो गया है। शासन ने निजी प्रयोगशालाओं की जांच की दरें दोबारा से निर्धारित की हैं। इस संबंध सचिव स्वास्थ्य डॉ. पंकज पांडेय ने स्वास्थ्य महानिदेशक को आदेश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि संशोधित दरों से अधिक वसूले जाना या उक्त प्रावधानों का पालन न करना महामारी अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा।

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जारी आदेश के मुताबिक, अब निजी प्रयोगशालाओं में  कोरोना की आरटीपीसीआर जांच पूर्व निर्धारित दरों से 200 रुपये महंगी हो गई है। गत 20 जनवरी को प्रदेश सरकार ने ये निर्धारित की थीं। तब निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं में सैंपल की जांच की दर और किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला पर जाकर कोविड 19 की जांच कराने की दर 500 रुपये निर्धारित की गई थी।
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स्वास्थ्य विभाग ने इस बढ़ाकर अब 700 रुपये कर दिया है। इसी तरह निजी प्रयोशालाओं द्वारा कोविड संभावित व्यक्तियों के घर पर जाकर स्वयं आरटीपीसीआर सैंपल एकत्र कर जांच के लिए होम कलेक्शन की दर 700 रुपये निर्धारित थी। जिसे बढ़ाकर अब 900 रुपये कर दिया गया है। इसमें जीएसटी भी शामिल है। राज्य सरकार द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को सरकारी चिकितिसलय से सैंपल की दर (400 रुपये) में कोई संशोधन नहीं है। सरकारी अस्पतालों में आरटीपीसीआर की जांच निशुल्क है।

कंटेनमेंट जोन से बाहर मिले 29 लोगों पर हुई कार्रवाई 

मसूरी में कोरोना संक्रमण के कारण बनाए कंटेनमेंट जोन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने शनिवार को 29 लोगों पर कार्रवाई की। आरोपी लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम व 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई है। 

शहर कोतवाल देवेंद्र सिंह असवाल ने बताया कि कंटेनमेंट जोन मंलिगार लंढौर में नियमों का उल्लंघन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर छह लोगों के खिलाफ धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम और 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई। मैरीवेल स्टेट बारलोगंज में 15, भट्टा गांव में दुकानदार पर कार्रवाई की गई। लाइब्रेरी के निकट सुमित्रा भवन कंटेनमेंट जोन के उल्लंघन करने पर छह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 

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