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Coronavirus in Uttarakhand : आज से देहरादून की निरंजनपुर मंडी में रोटेशन से खुलीं दुकानें
Mon, 15 Jun 2020 01:36 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Mon, 15 Jun 2020 01:36 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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निरंजनपुर मंडी में सोमवार से रोटेशन से फल व सब्जी की 75-75 दुकानें खुलीं। फल और सब्जी की बिक्री का अलग-अलग समय तय किया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यह व्यवस्था एक सप्ताह के लिए की गई है। सात दिन बाद समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने रविवार की रात पुलिस और मंडी के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इसका आदेश जारी कर दिया।
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बता दें कि काफी संख्या में कोरोना संक्रमित मिलने पर जिला प्रशासन ने मंडी को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए 11 जून तक के लिए बंद कर दिया था। वहीं, बाद में इसकी समय सीमा बढ़ाकर 14 जून कर दी गई थी। रविवार देर शाम को जिलाधिकारी ने एसपी सिटी, एसडीएम सदर, कृषि उत्पादन मंडी समिति के साथ बैठक की। जिसमें तय हुआ कि मंडी में सब्जी की प्रतिदिन 75 दुकानें सुबह चार से 8 बजे तक खुलेंगी।
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यह संख्या कुल दुकानों का 20 प्रतिशत है। खोली गई दुकानों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। इसी तरह फल की 75 दुकानें सुबह नौ से दोपहर एक बजे तक खोली जाएंगी। इसमें भी वही शर्तें लागू होंगी, जो सब्जी के लिए हैं। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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जिलाधिकारी ने दिए यह निर्देश
- मंडी परिसर में ऐसे थोक व्यापारियों को ही व्यापार की अनुमति होगी, जिनके द्वारा कोविड-19 संक्रमण की जांच करा ली गई हो। साथ ही उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
- व्यापारियों को एसओपी का पालन करना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, नियमित सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा।
- रोज मंडी में आने वाले व्यापारियों को थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी।
- सब्जी के लिए सुबह चार से 8 बजे तक ऐसे 50 पास धारक, मिनी लोडर वाहन एवं 100 वेंडरों को ही मंडी परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। इसी तरह सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक फल के लिए भी 50 पास धारक व 100 वेंडरों को मंडी में प्रवेश की अनुमति होगी।
- मंडी परिसर में पल्लेदारों को कोविड-19 संक्रमण जांच प्रमाणपत्र के साथ ही दिए गए निर्देशों के तहत ही कार्य करने की अनुमति होगी।
- मंडी परिसर के पूर्व में स्थित मसूरी-सहारनपुर यानी लालपुल से आईटीआई तक मार्ग पर ठेली लगाने की अनुमति नहीं होगी।
- यह अनुमति केवल सात दिनों के लिए है, इसके बाद बैठक कर आगे का निर्णय लिया जाएगा।
- नगर निगम की ओर से यहां नियमित रूप से सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा।
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा यहां स्वास्थ्य निगरानी की व्यवस्था की जाएगी।
- कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव इन आदेश का पालन कराएंगे।
152 आढ़तियों को ही दुकानों को ही खोलने की अनुमति
मंडी सचिव विजय थपलियाल ने बताया कि अभी 152 आढ़तियों को ही दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी। यह वे हैं जिन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया था और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिन आढ़तियों ने अपना टेस्ट नहीं कराया है, उनको अनुमति अभी अनुमति नहीं दी जाएगी। दुकानें खोलने से पहले आढ़तियों को कोरोना टेस्ट कराना होगा।